चंडीगढ़ , अक्टूबर 03 -- पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को बताया कि राज्य सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं और आशा सुविधादाताओं को मातृत्व अवकाश का लाभ देने के लिए आज एक अधिसूचना जारी की।
पांच कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठकों की श्रृंखला के दौरान, वित्त मंत्री ने 'आशा कार्यकर्ता एवं सहायिका निरोल यूनियन' को बधाई देते हुए कहा कि इस नयी अधिसूचना के तहत, आशा और आशा सहायिकायें मातृत्व अवकाश के दौरान निश्चित मासिक मानदेय पाने की पात्र होंगी। इसके अलावा, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में भविष्य में होने वाले सभी संशोधन भी उन पर लागू होंगे। यूनियन ने लंबे समय से चली आ रही इस मांग को स्वीकार करने के लिए वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच, पंजाब सचिवालय में उनके कार्यालय में जंगलात वर्कर्स यूनियन, आशा वर्कर और फैसिलिटेटर निरोल यूनियन, आदर्श स्कूल टीचिंग नॉन टीचिंग मुलाजिम यूनियन, ईटीटी टीईटी पास अध्यापक एसोसिएशन (जय सिंह वाला) और बेरोजगार पीएसटीईटी पास आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें हुईं। चर्चा के दौरान, वित्त मंत्री चीमा ने संबंधित विभागों को यूनियन नेताओं द्वारा उठायी गयी जायज़ मांगों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
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