नयी दिल्ली , अक्टूबर 04 -- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पंजाब के बटाला जिले के किला लाल सिंह पुलिस थाने पर गत अप्रैल में बीकेआई प्रायोजित रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) आतंकी हमले से संबंधित मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।

पंजाब के मोहाली स्थित एनआईए की विशेष अदालत में दायर आरोपपत्र में सभी गिरफ्तार आरोपियों पर बीएनएसएस 2023, गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में पहचाने गए अन्य 11 आरोपी अभी भी फरार हैं।

प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) आतंकवादी संगठन के विदेश स्थित आकाओं, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया, मन्नू अगवान और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी नवशेरियन ने गत छह अप्रैल की देर रात किए गए हमले की सार्वजनिक रूप से ज़िम्मेदारी ली थी। यह हमला बीकेआई सदस्यों द्वारा विदेश स्थित गुर्गों के सक्रिय समर्थन से किया गया था, जिसका उद्देश्य आतंक फैलाना और भारत विरोधी समूहों के एजेंडे को बढ़ावा देना था।

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