चंडीगढ़ , नवंबर 28 -- पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव मतपत्रों के माध्यम से कराने की घोषणा की है।
अधिकारियों ने बताया कि चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का उपयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि इनकी आवश्यकता 40,000 यूनिट से अधिक है, और चुनाव आयोग के पास उपलब्ध ईवीएम व्यक्तिगत राज्यों को आवंटित नहीं की जाती हैं। पूरे पंजाब में 19,181 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक में दोनों श्रेणियों के चुनावों के लिए अलग-अलग मतपेटियाँ होंगी।
राज्य में जिला परिषदों के तहत 357 क्षेत्र और 154 पंचायत समितियों के तहत 2,863 क्षेत्र हैं। सभी क्षेत्रों से एक-एक सदस्य चुना जाएगा, जिसमें 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पंजाब में ग्रामीण मतदाताओं की कुल संख्या 1.36 करोड़ से अधिक है।
उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और वे उसी क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता होने चाहिए जहाँ से वे चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन के लिए फॉर्म-4 के साथ उसी क्षेत्र से एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक की आवश्यकता होगी। नामांकन शुल्क जिला परिषद सीटों के लिए 400 रुपये और पंचायत समिति सीटों के लिए 200 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति और वंचित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क कम होगा। आय, देनदारियों और लंबित कानूनी मामलों का विवरण देने वाला एक स्व-घोषणा पत्र अनिवार्य है। उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से या छह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रायोजन से चुनाव लड़ सकते हैं।
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