नयी दिल्ली , दिसंबर 15 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गैरकानूनी रूप से अवैध अप्रवासन के माध्यम से लोगों को अमेरिका भेजने से अर्जित अपराध की आय से प्राप्त या उसके समकक्ष 5.41 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त की है।

ईडी के सूत्रों के मुताबिक जब्त की गई संपत्तियों में कृषि भूमि, आवासीय परिसर, व्यावसायिक परिसर और इन एजेंटों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंक खाते शामिल हैं।

पंजाब और हरियाणा पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 (पूर्व में आईपीसी 1860) और आव्रजन अधिनियम, 1983 की धाराओं के तहत दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर ईडी ने पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) की जांच शुरू की। ये मामले फरवरी 2025 में अमेरिकी सरकार द्वारा 330 भारतीय नागरिकों को सैन्य मालवाहक विमानों से भारत वापस भेजे जाने से संबंधित हैं, क्योंकि ये अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश कर चुके थे।

ईडी की जांच में पता चला कि एजेंट शुभम शर्मा, जगजीत सिंह और सुरमुख सिंह और उनके सहयोगियों ने भोले-भाले लोगों को अमेरिका में कानूनी रूप से प्रवास कराने का लालच देकर और इसके लिए मोटी रकम वसूल कर उन्हें ठगा। इसके बजाय, उन्होंने पीड़ितों को दक्षिण अमेरिकी देशों के खतरनाक रास्तों से भेजा, जिससे अंततः उन्हें अमेरिका-मेक्सिको सीमा के पार अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने में मदद मिली। पूरी यात्रा के दौरान, पीड़ितों को यातनाएं दी गईं, अतिरिक्त भुगतान के लिए जबरन वसूली की गई और उन्हें अवैध गतिविधियों में धकेल दिया गया। एजेंटों और उनके सहयोगियों ने झूठे बहाने बनाकर लोगों को धोखा दिया और उनसे बड़ी रकम वसूल की, जिससे अपराध की कमाई हुई।

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