चंडीगढ़ , अक्टूबर 13 -- पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने सोमवार को बताया कि पंजाब सरकार ने अवैध अंतर-राज्यीय धान परिवहन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए फरीदकोट जिले के कोटकपूरा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई शुरू की है।
श्री खुडियां ने बताया कि स्थानीय मार्कफेड शाखा प्रबंधक की शिकायत पर कोटकपूरा के हरि नौ गांव स्थित दो चावल मिलों के मालिक और राजस्थान के पांच अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। पुलिस ने अवैध धान से लदे राजस्थान-पंजीकृत चार ट्रैक्टर-ट्रेलर भी बरामद किये हैं।
इस घटना के जवाब में श्री खुडियां ने पंजाब मंडी बोर्ड के अध्यक्ष हरचंद सिंह बरसट के साथ आज सभी जिला मंडी अधिकारियों (डीएमओ) और मुख्य कृषि अधिकारियों (सीएओ) के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और उन्हें, विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में, सख्त निर्देश जारी किये, जिसमें कहा गया कि राज्य के बाहर से धान का एक भी दाना पंजाब में बिक्री के लिए नहीं लाया जायेगा।
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के कृषि बाजार की रक्षा करने और स्थानीय किसानों के हितों को इस तरह की गड़बड़ियों से सुरक्षित रखने के लिए पंजाब में बाहरी राज्य के धान की बिक्री के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता का रुख अपनाती है।
धान की खरीद प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए श्री खुडियां ने सभी मार्केट कमेटी सचिवों और जिला चिकित्सा अधिकारियों को आदेश दिये कि वे धान को शैलर विक्रेताओं को भेजने से पहले पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) द्वारा निर्धारित मीटरों के प्रयोग से नमी की जांच सुनिश्चित करें, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके और पंजाब के अनाज की गुणवत्ता बरकरार रहे।
प्रशासनिक सचिव कृषि एवं किसान कल्याण डॉ बसंत गर्ग ने सभी मुख्य कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जागरूकता अभियान को और तेज करें, किसानों को पराली जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करें और उन्हें इन-सीटू और एक्स-सीटू तरीकों का उपयोग करके धान की पराली का प्रबंधन करने के लिए प्रेरित करें।
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