फगवाड़ा , अक्टूबर 14 -- पंजाब सरकार ने राज्य भर के सभी सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के लिए संशोधित शीतकालीन बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) समय की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ठंड के महीनों के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को सुव्यवस्थित करना है।

मंगलवार को यहां जारी अधिसूचना के अनुसार, नया समय 16 अक्टूबर 2025 से 15 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान, सभी सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में ओपीडी सेवायें सुबह नौ बजे से अपराह्न तीन बजे तक उपलब्ध रहेंगी। इस कदम से सर्दियों के मौसम में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मचारियों, दोनों को अपने शेड्यूल को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

अधिसूचना में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि आपातकालीन सेवायें चौबीसों घंटे चलती रहेंगी, जिससे गंभीर मामलों में निर्बाध चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित होगी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने जनता से आग्रह किया है कि वे अस्पताल जाने की योजना इसी के अनुसार बनायें और ज़रूरत पड़ने पर ओपीडी के समय के अलावा आपातकालीन सुविधाओं का उपयोग करें।

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