मुंबई , जनवरी 27 -- मुंबई के ओशिवारा फायरिंग मामले में महानगर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कुछ ही घंटों के भीतर अभिनेता और फिल्मकार कमाल राशिद खान उर्फ केआरके ने बांद्रा महानगर मजिस्ट्रेट अदालत में जमानत याचिका दायर कर दी है।

यह याचिका बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है।

आरोपी की ओर से अधिवक्ता सना रईस खान ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करते हुए केआरके पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया और उन्हें न्यायिक हिरासत से रिहा किए जाने की मांग की।

इससे पहले मंगलवार को पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद केआरके को अदालत में पेश किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिमांड आवेदन पर विचार करने के बाद अदालत ने अभियोजन की मांग स्वीकार करते हुए केआरके को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

यह मामला उत्तर-पश्चिम मुंबई के अंधेरी के पास स्थित ओशिवारा इलाके के एक रिहायशी परिसर में कुछ दिन पहले हुई फायरिंग की घटना से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, एक गोली दो इमारतों के बीच से बरामद की गई थी, जो कथित तौर पर अभिनेता के आवास से लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस घटना के बाद ओशिवारा पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा समानांतर जांच शुरू की गई।

जांच एजेंसियों का दावा है कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक साक्ष्यों से संकेत मिला है कि गोली पास में स्थित केआरके के बंगले से चलाई गई हो सकती है। पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोप लगाया कि केआरके ने स्वीकार किया कि फायरिंग उनके लाइसेंसी हथियार से हुई थी, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि किसी को नुकसान पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था।

पुलिस के अनुसार, केआरके ने कथित तौर पर बताया कि वह अपने लाइसेंसी हथियार की सफाई कर रहे थे और उसे जांचने के लिए गोली चलाई थी, यह मानते हुए कि गोलियां पास के मैंग्रोव क्षेत्र में गिर जाएंगी। लेकिन तेज हवाओं के कारण गोली आगे जाकर एक रिहायशी इमारत से टकरा गई।

रिमांड की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और घटना के सही क्रम को स्थापित करने के लिए अतिरिक्त फॉरेंसिक और तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है।

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