अगरतला , नवंबर 29 -- पश्चिमी त्रिपुरा की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को पॉस्को अधिनियम के तहत दुष्कर्म के दो आरोपियों को कठोर कारावास की सज़ा सुनाई।

अदालत ने पहले मामले में अगरतला के श्रीनगर इलाके के रहने वाले सुजीत देबनाथ को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के जुर्म में दस साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई।

अदालत ने आरोपी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना अदा न करने पर एक महीने और सजा काटनी होगी।

दूसरे मामले में, अदालत ने सिपाहीजला ज़िले के मेलाघर के एक सरकारी कर्मचारी उत्पल भौमिक को एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने के जुर्म में तीन साल की कड़ी कैद की सजा सुनायी और जुर्माना लगाया।

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