उज्जैन , नवम्बर 19 -- मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की अष्टम अपर सत्र न्यायालय ने डबल मर्डर के तीन आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल ने आरोपी आरिफ शाह उम्र 22 वर्ष, अल्फेज उम्र 20 वर्ष एवं विशाल उम्र 22 वर्ष को धारा 302 भादवि में दोहरे आजीवन कारावास, धारा 397 भादवि में 7 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 427 भादवि में 2 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 460 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ कुल एक लाख पैतालीस हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया।

अभियोजन के अनुसार पिपलोदा द्वारकाधीश निवासी सुरेश कुमावत ने 27 जनवरी 2024 को थाना नरवर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बड़ी बहन मुन्रीबाई उम्र 65 वर्ष और जीजा रामनिवास उम्र 70 वर्ष अपने घर में मृत अवस्था में मिले। सुबह दूध निकालने पहुंचने पर दरवाजा खोलते ही दोनों खून से लथपथ पाए गए। घर में सामान भी बिखरा हुआ था।

घटनास्थल से लोहे का चाकू, छुरी और लोहे की पट्टी जब्त की गई। विवेचना के दौरान संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें वारदात का खुलासा हुआ। आवश्यक अनुसंधान बाद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में एक अन्य आरोपी विधि विरुद्ध बालक का प्रकरण बाल न्यायालय में विचाराधीन है।

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