लखनऊ , नवंबर 20 -- उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने समीक्षा अधिकारी/ सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती - 2023 के लिए हुई प्रारंभिक परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मुद्दे उठाने वाली याचिका पर उप्र लोकसेवा आयोग को को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को तय की है।

न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने गुरुवार को यह आदेश विवेक यादव समेत पांच अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया।

याचियों के अधिवक्ता कृष्ण कन्हैया पाल ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में ओ बी सी अभ्यर्थियों का कट ऑफ , सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से अधिक होने के बावजूद, ऐसे ओ बी सी अभ्यर्थियों को प्री परीक्षा में फेल करके होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए अयोग्य करार दिया गया।

अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि इस तरह आयोग ने प्री परीक्षा में ओ बी सी आरक्षण में कथित अनियमितता करके ओ बी सी सीटों को सामान्य वर्ग में समायोजित किया, जो कानून की मंशा के खिलाफ है। इसके खिलाफ याचियों ने याचिका दाखिल कर प्री परीक्षा परिणाम की मेरिट सूची का पुनः निर्धारण किए जाने का आग्रह किया।

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