श्रीगंगानगर , दिसम्बर 16 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के नशीले द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम विशेष न्यायालय ने अफीम तस्करी के नौ वर्ष पुराने मामले में आरोपी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने अभियुक्त फूलचंद जाट (67) को अफीम की तस्करी करने का दाेषी मानते हुए उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया जिसे अदा नहीं करने पर छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

मामले के अनुसार श्रीगंगानगर जिले के पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित हिंदूमलकोट थाना क्षेत्र में पुलिस ने 27 सितम्बर 2016 को अभियुक्त फूलचंद जाट और महेंद्र डाकौत (39) से 250 ग्राम अफीम बरामद की। महेंद्र डाकौत को अदालत में पेश नहीं होने पर भगोड़ा घोषित कर दिया गया है।

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