श्रीनगर , मई 01 -- जम्मू-कश्मीर पुलिस की विशेष अपराध शाखा ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए तीन लोगों के खिलाफ श्रीनगर की सीजेएम अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है।

प्राथमिकी नंबर 09/2019 के तहत आरपीसी की धारा 201, 419, 420, 468, 471 और 120-बी के तहत दाखिल इस आरोपपत्र में मालूरा शालटेंग के फैयाज अहमद खान, शान्जीपोरा हंदवाड़ा के शौकत अहमद शाह और शालटेंग ख्वाजा बाग के ओवैस अहमद राथर के नाम शामिल हैं। इस मामले में पुलवामा के निवासियों ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उनके रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी दिलाने के वादे पर बड़ी रकम वसूली।

जांच के नतीजों से पता चला कि आरोपियों ने साजिश रचकर प्रभावशाली अधिकारियों का रूप धारण किया और वन विभाग की ओर से जाली नियुक्ति आदेश जारी किए। आरोपियों ने सरकारी सेवा में 'बैकडोर एंट्री' (अवैध तरीके से प्रवेश) दिलाने के बहाने नकद भुगतान स्वीकार किए।

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