मुंबई , अक्टूबर 28 -- बैंक खाता खोलने के पात्र लोगों को अब नॉमिनी का नाम देने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे और न ही इसके लिए खाते के परिचालन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा सकेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को जमा खातों, सेफ डिपॉजिट लॉकर और बैंकों के पास सुरक्षित कस्टडी में रखे गये सामानों के संबंध में नॉमिनी से जुड़े नये निर्देश जारी किये जो एक नवंबर से प्रभावी होंगे।केंद्रीय बैंक ने नये निर्देश जारी करते हुये 31 पुराने सर्कुलरों को समाप्त कर दिया। उसने कहा है कि खाता खुलवाते समय बैंक ग्राहकों को नॉमिनेशन के फायदों के बारे में पूरी जानकारी देगा, लेकिन इसके बाद भी यदि कोई ग्राहक बिना नॉमिनी के खाता खोलना चाहता है तो अन्य पात्रताएं पूरी करने की स्थिति में उसका खाता खोला जाना चाहिये। साथ ही नॉमिनेशन न होने के कारण कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाया जाना चाहिये।

बैंक ने कहा है कि खाता खोलते समय ग्राहक से भरवाये जाने वाले फॉर्म में नॉमिनेशन का कॉलम अनिवार्य है।साथ ही बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि हर पासबुक पर और बैंक खाते तथा टीडीआर के स्टेटमेंट पर नॉमिनेशन की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये। यदि नॉमिनेशन किया गया है तो पासबुक पर 'नॉमिनेशन किया गया है' लिखा जाना चाहिये। उस स्थिति में नॉमिनी का नाम भी पासबुक/ स्टेटमेंट पर अंकित करना होगा।

निर्देश में कहा गया है कि एक से अधिक नॉमिनी होने की स्थिति में यदि किसी एक नॉमिनी की जमा रकम पाने से पहले मौत हो जाती है, तो सिर्फ उसी का नॉमिनेशन रद्द होगा।

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