भोपाल , दिसंबर 12 -- मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में 13 दिसंबर 2025 को वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला एवं तहसील न्यायालय बैरसिया सहित पूरे जिले में किया जाएगा।

जिला भोपाल में वर्तमान में कुल 1,58,651 प्रकरण लंबित हैं। इनमें से 18,872 लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण जैसे आपराधिक शमनीय मामले, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद एवं अन्य सिविल प्रकरण लोक अदालत में सुने जाएंगे। इसके अलावा विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर, बीएसएनएल और यातायात ई-चालान से जुड़े 79,737 प्रीलिटिगेशन प्रकरण भी लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला न्यायालय भोपाल, तहसील न्यायालय बैरसिया, कुटुंब न्यायालय, श्रम न्यायालय, रेरा आदि मिलाकर कुल 61 खंडपीठों का गठन किया गया है। इस बार भी विद्युत विभाग और नगर निगम पूर्व की भांति शासन के निर्देशों के अनुरूप लोक अदालत में छूट प्रदान करेंगे, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनीत अग्रवाल ने बताया कि लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने पर संपूर्ण कोर्ट फीस वापस की जाती है। साथ ही पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से मामलों का निपटारा होने से समय और धन की बचत होती है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल एवं तहसील विधिक सेवा समिति बैरसिया से संपर्क किया जा सकता है।

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