भोपाल , नवम्बर 12 -- मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में बिजली चोरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े प्रकरणों का निपटारा आपसी समझौते के माध्यम से किया जाएगा। यह आयोजन कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में एक साथ किया जाएगा।

कंपनी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दर्ज बिजली चोरी के लंबित प्रकरणों और विशेष न्यायालयों में विचाराधीन मामलों को इस लोक अदालत में सुलझाया जाएगा। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अदालत में समझौता करने हेतु अपने संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।

कंपनी ने बताया कि निम्नदाब श्रेणी के सभी घरेलू, कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर-घरेलू तथा 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर उपभोक्ताओं को सिविल दायित्व की राशि एवं ब्याज पर विशेष छूट दी जाएगी।

कंपनी के अनुसार, प्रि-लिटिगेशन स्तर पर आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही राशि के भुगतान में विलंब पर लगने वाले ब्याज की पूरी राशि (100 प्रतिशत) माफ की जाएगी। वहीं, लिटिगेशन स्तर पर यह छूट सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत और ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत रहेगी।

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल उन्हीं प्रकरणों पर लागू होगी जिनकी सिविल दायित्व राशि 10 लाख रुपए तक है। यह छूट केवल 13 दिसंबर 2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में समझौता करने वाले उपभोक्ताओं के लिए ही मान्य रहेगी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित