नयी दिल्ली , अक्टूबर 07 -- उच्चतम न्यायालय ने निठारी हत्याकांड से संबंधित एक मामले के दोषी सुरेन्द्र कोली की क्यूरेटिव याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने खुली अदालत में संक्षिप्त सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया।
यह याचिका वर्ष 2005-2006 के उत्तर प्रदेश में नोएडा के निठारी में हुये सीरियल हत्याकांड से जुड़े हत्या और बलात्कार के एक मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ सुरेंद्र कोली ने दायर की थी।
शीर्ष अदालत ने 15 वर्षीय लड़की की हत्या के मामले में फरवरी 2011 में कोली की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार की सुनवाई के दौरान ने कहा कि दोषसिद्धि केवल एक बयान और रसोई की चाकू की बरामदगी के आधार पर की गयी थी।
पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के शेष अन्य मामलों में बरी किये जाने के कारण एक असामान्य स्थिति पैदा हो गयी है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसे बाकी 12 मामलों में बरी कर दिया था। इसके बाद उसने इस वर्ष फिर से शीर्ष अदालत में क्यूरेटिव याचिका दायर की थी।
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