झुंझुनू , अप्रैल 09 -- राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने कड़ा संदेश देते हुए मुख्य आरोपी को 20 वर्ष के जेल की कठोरतम सजा सुनाई है।

विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो) इसरार खोखर ने बुधवार को अपने महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी कृष्ण कुमार को20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड दिया। जुर्माना अदा नहीं करने कीस्थिति में दोषी को अतिरिक्त तीन माह का कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजायें सुनाते हुए आरोपी पर कुल एक लाख 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी।

मामले के अनुसार पीड़िता ने नौ अगस्त 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया गया कि 20 अप्रैल 2023 को आरोपी कृष्ण कुमार उसे बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल पर खेत में ले गया और वहां जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो बदनाम कर देगा और जान से मार देगा। इसके बाद दो अगस्त 2023 की रात को आरोपी ने फिर से उसे निशाना बनाया। मुंह दबाकर उसे पिकअप गाड़ी में डालकर बाजरे के खेत में ले जाया गया, जहां उसके साथ फिर दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि इस दौरानअन्य आरोपी भी मौजूद थे और पीड़िता के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इस मामले में नामजद अन्य तीन आरोपी सुनिल, रणवीर उर्फ टिल्लू और सुंदरलाल को न्यायालय पहले ही 18 दिसंबर 2025 को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर चुका है।

राज्य पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू ने अदालत में 16 गवाहों के बयान और 55 दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए मामले की गंभीरता रेखांकित की। अभियोजन ने तर्क दिया कि यह अपराध अत्यंत जघन्य है और आरोपी को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और सख्त सजा सुनाई।

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