रायपुर, 05 फरवरी 2026 ( वार्ता ) छत्तीसगढ़ में रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय ने गुरुवार को आज आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। इसके साथ ही पीड़िता के परिजनों को सात लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान करने का भी आदेश दिया है। मामले की अंतिम सुनवाई विशेष न्यायाधीश 'पॉक्सो' अच्छेलाल काछी की अदालत में पूरी हुई।

विशेष लोक अभियोजक डालेश्वर प्रसाद साहू ने न्यायालय को अवगत कराया कि आरोपी हेमंत बंजारे (21 वर्ष) का पीड़िता के घर आना-जाना था। इसी विश्वास का लाभ उठाते हुए आरोपी ने नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीन मार्च 2023 को आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

इस अपराध की जानकारी तब सामने आई जब 21 मई 2023 को पीड़िता ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। परिजनों द्वारा पूछताछ किए जाने पर यह तथ्य उजागर हुआ कि नाबालिग किशोरी गर्भवती है। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने खरोरा थाने में इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई।

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