मुंबई , दिसंबर 26 -- महाराष्ट्र में पालघर जिले की एक अदालत ने 13 साल की छात्रा की मौत के मामले में गिरफ्तार शिक्षिका की जमानत याचिका को शुक्रवार को मंजूरी दे दी।
अदालत ने आरोपी शिक्षिका की जमानत मंजूर करते हुए कई शर्तें लगाईं, जिनमें किसी भी जांच में बाधा न डालना, सबूतों से छेड़छाड़ न करना और पीड़िता के माता-पिता या रिश्तेदारों से न मिलना शामिल है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मौत के कारण पर अंतिम चिकित्सा रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक अंशिका गौड़ वसई के श्री हनुमत विद्या मंदिर में छठी कक्षा की छात्रा थी। शिक्षिका ममता यादव पर छात्रा को सजा के तौर पर 100 उठक-बैठक करने के लिए मजबूर किये जाने का आरोप है। अंशिका के उठक-बैठक करने के बाद तबीयत बिगड़ने पर 10 नवंबर को उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 14 नवंबर को उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने शिक्षिका के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और बाल क्रूरता से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित