पटना , जनवरी 16 -- दुष्कर्म के मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनकर कुमार की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के जुर्म में आज अभियुक्त सोहन कुमार निवासी दरियापुर ,थाना गौरीचक, जिला पटना को पौक्सो एक्ट एवं भादवि की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए 20 वर्षों के कठोर कारावास और एक लाख एक हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई।
अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं तीन माह के साधारण कारावास की सजा अलग से भुगतनी पड़ेगी।
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