बुलंदशहर , फरवरी 11 -- उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के न्यायालय पास्को प्रथम ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के साथ फोटो खींच कर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोपी को 05 वर्ष का कारावास व 14 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक महेश राघव ने बताया कि जनपद बुलंदशहर के थाना अरनिया क्षेत्र स्थित ग्राम मुनि निवासी राजा नामक व्यक्ति नेवर्ष 2018 में वादी की नाबालिग नातिन के साथ छेडछाड़ करने व उसके अश्लील फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर जारी करने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी।
पुलिस ने इस घटना में 21 मई 2018 को थाना अरनिया पर धारा 354/506 भादवि व 8 पोक्सो एक्ट तथा 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा 06 जून.2018 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित करने के बाद इस अभियोग को "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी थी।
जिसके परिणामस्वरुप 11 फरवरी 2026 को न्यायाधीश विद्वान न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय ( न्यायालय पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजा को 05 वर्ष का कारावास व 14,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।
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