सूरजपुर , नवंबर 13 -- छत्तीसगढ के सूरजपुर पुलिस ने एक नाबालिग को बिना ड्राइविंग लाइसेंस और बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर चलाते पकड़े जाने के बाद वाहन मालिक पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के बढ़ते चलन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की सख्त नीति को दर्शाती है।
पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय से गुरुवार को मिली जानकारी के मुताबिक, घटना तब सामने आई जब पुलिस ने एक 17 वर्षीय किशोर को अवैध रूप से ट्रैक्टर चलाते हुए रोका। जांच में पाया गया कि वाहन ग्राम सोहरपुर निवासी प्रदीप जायसवाल का है। इसके बाद, यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 5/180 और 199(क) के तहत मामला न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायाधीश ने वाहन स्वामी पर भारी जुर्माना लगाया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो ने इस संबंध में कहा, "नाबालिग से वाहन चलवाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह समाज के लिए एक हानिकारक संदेश भी है। हमारा उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है।"इस मामले ने सड़क सुरक्षा और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के जोखिमों पर एक गंभीर बहस छेड़ दी है। पुलिस के अनुसार, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए नागरिकों को वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन नहीं चलाने चाहिए और किसी भी स्थिति में नाबालिगों को वाहन नहीं सौंपने चाहिए। सूरजपुर पुलिस लगातार यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जारी है। इस घटना से एक स्पष्ट संदेश गया है कि वाहन मालिकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने वाहन केवल योग्य और कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्तियों को ही सौंपें।
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