तिरुवनंतपुरम , अप्रैल 07 -- केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य पुलिस को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद एक संदर्भ को संशोधित करने का निर्देश दिया है।
इस संदर्भ में यह सुझाव दिया गया था कि पुलिस कुछ हद तक नागरिक विवादों में हस्तक्षेप कर सकती है जिस पर प्रतिक्रिया करते हुए आयोग ने कहा कि ऐसा दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं है।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस ने निर्देश दिया कि दो महीने के भीतर आवश्यक सुधार किए जाएं। आयोग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह फैसला दिया है कि पुलिस को नागरिक विवादों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसे में, वेबसाइट पर मौजूद मौजूदा शब्दावली स्थापित कानूनी मानदंडों के अनुरूप नहीं है।
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