जयपुर , अक्टूबर 04 -- राजस्थान में जयपुर के नशीले द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने अवैध रूप से नशीली दवाएं रखने की दोषी को शनिवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार मोदी ने अभियुक्त राधा गोपाल गुप्ता को नशीली दवायें रखने का दोषी ठहराते हुए उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया।

सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो ने 17 जनवरी 2024 को अभियुक्त गोपाल गुप्ता के घर में छापा मारकर भारी मात्रा में नशीली दवायें बरामद की थीं।

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