श्रीगंगानगर , अक्टूबर 04 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने अवैध रूप से नशीली दवाइयां रखने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने अभियुक्त कमल अरोड़ा को अवैध रूप से नशीली दवाइयां रखने का दोषी करार देते हुए उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
गौरतलब है कि सदर थाना क्षेत्र में 21 जनवरी 2019 को पुलिस ने कमल अरोड़ा से नशे की 250 गोलियां बरामद की थीं।
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