श्रीगंगानगर , अक्टूबर 03 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने के दोषी को शुक्रवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने अभियुक्त सोनू सिंह को अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने का दोषी करार देते हुए उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
इस मामले में एक और आरोपी वकील सिंह जमानत मंजूर होने के बाद फरार हो गया। उसे अदालत ने भगौड़ा घोषित कर दिया। इसके चलते उसके खिलाफ फैसला लम्बित रखा गया है।
मामले के अनुसार सदर थाना क्षेत्र में 25 जुलाई 2019 को पुलिस ने सोनूसिंह से 11 हजार नशीली गोलियां और वकील सिंह से 1250 नशीली गोलियां बरामद की थीं।
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