फगवाड़ा , अप्रैल 07 -- पंजाब में एसबीएस नगर की एक अदालत ने हेरोइन की व्यावसायिक मात्रा से जुड़े नशीले पदार्थों के एक मामले में 40 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश अपराजिता जोशी ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए थाना सदर नवांशहर के अधीन आने वाले गांव पल्ली ऊंची के निवासी आरोपी जसपाल सिंह उर्फ जस्सा को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को एक साल की अतिरिक्त कठोर कैद काटनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी को 20 सितंबर 2023 को नवांशहर के गांव जब्बोवाल की अनाज मंडी के पास पकड़ा गया था। वह एक पॉलिथीन बैग में कथित तौर पर एक किलोग्राम हेरोइन ले जा रहा था। इस संबंध में थाना सदर नवांशहर में 20 सितंबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपना मामला साबित करने में सफल रहा है।परिस्थितियों की कड़ियां जोड़ने के लिए आठ गवाहों के बयान दर्ज किये गये, जिन्हें अदालत ने विश्वसनीय और सुसंगत पाया। बचाव पक्ष द्वारा दिये गये तर्क, जैसे कि झूठा फंसाना, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का पालन न करना और स्वतंत्र गवाहों को शामिल न करना, अदालत ने खारिज कर दिये।

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