चंडीगढ़ , अक्टूबर 06 -- हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने नगर परिषद, जींद के दो अधिकारियों के नागरिक सेवा में लापरवाही और राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करने पर कड़ा रुख अपनाया है।
आयोग ने पाया कि अधिकारियों ने चार जुलाई 2023 को निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा द्वारा जारी उन निर्देशों का पालन नहीं किया, जिनमें कहा गया था कि अनधिकृत कॉलोनियों में भी प्रॉपर्टी आईडी में आवश्यक सुधार किया जा सकता है, लेकिन उस पर 'अनऑथराइज्ड' टैग बना रहना चाहिए।
प्रवक्ता के अनुसार, नगर परिषद, जींद की क्लर्क और सचिव ने इन दिशा-निर्देशों को नज़रअंदाज करते हुए आवेदक का आवेदन अस्वीकार कर दिया, जिससे नागरिक को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ा। आयोग ने टिप्पणी की कि 'एक सामान्य नागरिक, जो राज्य से बाहर कार्यरत है, को केवल अधिकारियों की लापरवाही के कारण नगर परिषद के चक्कर लगाने पड़े।'आयोग ने अधिनियम की धारा 17(1) (ह) के तहत दोनों अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 1,000 रुपये का प्रतीकात्मक दंड लगाया है, तथा शिकायतकर्ता को 2,500-2,500 रुपये (कुल 5,000 रुपये) का मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिये हैं।
एसजीआरए-कम-डीएमसी, जींद को आदेश दिया गया है कि अक्टूबर 2025 के वेतन से 3,500-3,500 रुपये की कटौती कर नवम्बर 2025 में राशि का भुगतान किया जाये और रिपोर्ट 10 नवम्बर तक आयोग को भेजी जाये। दंड की राशि राज्य कोष में जमा करने के भी निर्देश दिये गये हैं।
साथ ही, आयोग ने पाया कि प्रथम अपील (एफजीआरए) का निस्तारण भी त्रुटिपूर्ण रहा, क्योंकि अपील संबंधित अधिकारी तक नहीं पहुंची। इस पर जीएम (आईटी), शहरी स्थानीय निकाय विभाग को निर्देश दिया गया है कि सभी सेवायें और अपीलें सही अधिकारियों से मैप की जायें।
आयोग ने एसजीआरए-कम-डीएमसी, जींद को भी चेताया है कि उन्होंने न तो चार जुलाई 2023 के निर्देशों का पालन किया और न ही आवेदक को अधिनियम की धारा 7 के तहत सुनवाई का अवसर दिया। उनकी बिना शर्त माफी और प्रथम गलती मानते हुए आयोग ने हालांकि चेतावनी देकर भविष्य में सतर्क रहने की सलाह दी है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस मामले से जुड़े सभी अधिकारियों के नाम आयोग के डेटाबेस में दर्ज कर लिये गये और भविष्य में किसी भी पुनरावृत्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जायेगी।
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