देवरिया, जनवरी 19 -- धोखाधड़ी के मामले में देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को सोमवार को जिला जज की अदालत से बड़ी राहत मिलते हुए उनकी जमानत मंजूर हो गई है। लेकिन इसी मामले में आरोपी उनकी पत्नी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को अदालत ने खारिज कर दिया है।
डीजीसी फौजदारी राजेश मिश्रा ने बताया कि आज अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका की सुनवाई जिला जज की अदालत में हुई। जिसमें अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के तर्को और बहस सुनने के बाद अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें एक-एक लाख रूपये के दो जमानत दाखिल करने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि वहीं इसी मामले में आरोपी उनकी पत्नी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को अदालत ने खारिज कर दिया है।
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