देवरिया, जनवरी 06 -- धोखाधड़ी के आरोप में उत्तर प्रदेश की देवरिया जिला जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(सीजेएम) मंजू कुमारी की अदालत में सुनवाई के उपरांत खारिज कर दी गयी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पूर्व आईपीएस ठाकुर धोखाधड़ी के आरोप में जिला जेल में बंद हैं। आज उन्हें जिला जेल से दीवानी कचहरी परिसर स्थित सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें विवेचक भी अदालत में उपस्थित रहे। अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जमानत याचिका को लेकर अपने-अपने तर्क और दलीलें प्रस्तुत किए।
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