बीजापुर , नवंबर 16 -- छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी कार्य को बिना किसी व्यवधान के संचालित करने को लेकर राज्य शासन द्वारा जारी आदेश अब बीजापुर जिले में भी प्रभावी हो गया है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलने वाली धान खरीदी अवधि के दौरान संविदा कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

जिला पीआरओ से मिली जानकारी के मुताबिक गृह विभाग, सी-अनुभाग द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि धान खरीदी एक अत्यंत संवेदनशील और प्राथमिकता वाला कार्य है। इसलिए इस अवधि में अवकाश लेने, कार्य से इंकार करने या अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4(1) के अंतर्गत जारी किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि सरकार इस बार खरीदी व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त है।

बीजापुर जिला प्रशासन ने भी आदेश को गंभीरता से लेते हुए सभी विभागों को निर्देशित किया है कि खरीदी केंद्रों में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। सभी संविदा कर्मचारी समय पर अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहें और किसी स्तर पर कार्य प्रभावित न हो यह सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रशासन ने कहा है कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है और खरीदी सीजन के दौरान इसकी निगरानी भी की जाएगी, ताकि पूरे जिले में धान खरीदी प्रक्रिया व्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित हो सके।

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