धार , अक्टूबर 30 -- मध्यप्रदेश के धार जिले के नालछा क्षेत्र में अवैध धर्मांतरण करवाने वाले आरोपियों को जिले की एक अदालत ने पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

आरोप है कि दो आरोपियों ने ग्रामीणों को आर्थिक प्रलोभन दिया था। कोर्ट ने आरोपी जंगलिया व नानुराम को एक लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित ने बताया कि घटना दिनांक 8 सितंबर 2024 को थाना नालछा क्षेत्र की ग्राम मवडीपुरा की है। आरोपी जंगलिया ने ग्रामीण पप्पू व अन्य लोगों को बोला कि वे हिंदू धर्म को छोड कर ईसाई धर्म अपना लें। इससे उनके घर के सभी लोग ठीक रहेंगे और कोई बीमार नहीं होगा। इसके लिए उसने गांव के नानुराम से मिलने को कहा। दो दिन बाद नानुराम ग्रामीणों से मिला और स्वयं के ईसाई धर्म अपनाने की बात कही। आरोपियों ने ग्रामीणों से भगवान की फोटो हटाने और माथे पर टीका नहीं लगाने को भी कहा।

श्री पुरोहित के अनुसार आरोपियों ने आर्थिक लाभ का भरोसा दिलाते हुए कहा कि घर में कोई बीमार हुआ तो उसके लिए चर्च से 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी भी दिलवाई जाएगी। आरोपियों के खिलाफ ग्रामीणों ने नालछा थाने पर मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कराया। पुलिस ने अभियोग पत्र कोर्ट के समक्ष पेश किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई है।

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