धमतरी , अक्टूबर 03 -- छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले के बठेना वार्ड में हुए हत्या प्रकरण में आरोपी चेतन यादव को अदालत ने आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला धमतरी पुलिस की त्वरित कार्यवाही और सटीक विवेचना के चलते संभव हो पाया।

घटना 13 अक्टूबर 2024 की है, जब शाम लगभग 6:30 बजे बठेना पारा स्थित सिन्हा किराना दुकान के सामने आरोपी चेतन यादव गाली-गलौज कर रहा था। मृतक भरत सिन्हा (उम्र 46 वर्ष) ने उसे रोका तो गुस्से में आकर आरोपी ने अपने हाथ की मुठ्ठी में फंसी नुकीली चाबी से भरत सिन्हा के सीने में वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल भरत को तत्काल धमतरी जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही धमतरी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मरई ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके विरुद्ध धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा गया।

विचारण उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायाधीश, धमतरी ने आरोपी चेतन यादव (19) को हत्या का दोषसिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास एवं Rs.1000 का अर्थदंड लगाया है।

धमतरी पुलिस ने इस प्रकरण को अपनी त्वरित कार्रवाई और सुदृढ़ विवेचना का परिणाम बताते हुए कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस संकल्पबद्ध है।

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