नयी दिल्ली , दिसंबर 07 -- अहमदाबाद की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप निरंकनाथ शर्मा को दो धन शोधन मामलों में दोषी ठहराते हुए पांच साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई है।

अदालत ने दोषी अधिकारी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन महीने की साधारण कैद की अतिरिक्त सज़ा भी दी गयी है।

अदालत ने ईडी द्वारा पहले कुर्क की गयी 1.32 करोड़ रुपये की संपत्ति को भी केंद्र सरकार को ज़ब्त करने का आदेश दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2010 और 2014 के बीच गुजरात में दर्ज कई प्राथमिकियों के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी। भुज के तत्कालीन जिला कलेक्टर शर्मा ने दूसरों के साथ मिलकर सरकारी ज़मीन को कम कीमत पर आवंटित करने की साज़िश रची थी, जिससे राज्य सरकार को 1.2 करोड़ रुपये से ज़्यादा का वित्तीय नुकसान हुआ और उन्हें खुद भी गलत तरीके से पैसों का फायदा हुआ था।

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