देवरिया , अप्रैल 01 -- उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में युवक को आजीवन कारावास और ससुर को पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम हरीराम की अदालत ने बनकटा थाना क्षेत्र के रूस्तमपुर गांव निवासी सत्येंद्र यादव को पत्नी की हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, ससुर राजमंगल उर्फ नेऊर को साक्ष्य मिटाने के आरोप में पांच वर्ष की कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
अभियोजन के अनुसार, लार क्षेत्र के ठाकुर गौरी गांव निवासी मंसा देवी की शादी वर्ष 2013 में सत्येंद्र यादव के साथ हुई थी। 17 फरवरी 2024 की रात आरोपी ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और अपने पिता राजमंगल यादव की मदद से शव को ठिकाने लगाने का प्रयास किया।
घटना के संबंध में बनकटा थाने में हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर अदालत ने पति को हत्या एवं साक्ष्य मिटाने तथा ससुर को साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया।
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