देवरिया, जनवरी 09 -- उत्तर प्रदेश में देवरिया के गोरखपुर रोड पर स्थित एक मजार के अवैध निर्माण से जुड़े मामले की सुनवाई शुक्रवार को उप जिलाधिकारी देवरिया की अदालत में पूरी हो गई तथा अदालत ने दोनों पक्षों का बहस दलील सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया है।

देवरिया शहर के गोरखपुर रोड पर एक मजार स्थित है और इस मजार के अवैध निर्माण को लेकर कुछ लोगों ने 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसका मुकदमा नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र उप जिलाधिकारी सदर श्रुति शर्मा की अदालत में विचाराधीन था।आज मामले की सुनवाई में वादी और प्रतिवादी पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और दलील सुनने के बाद अदालत ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है और यह आदेश न्यायालय कभी भी दे सकता है।

अदालत में सुनवाई के दौरान मजार पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिनेशनाथ त्रिपाठी ने अपनी दलीलें पेश की विनियमित क्षेत्र की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) नवनीत मालवीय ने प्रशासन का पक्ष रखा। वहीं शिकायतकर्ता भाजपा नेताओं की ओर से जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर मिश्र प्रीतम और मुकुंद माधव ने भी बहस में भाग लिया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित