तिरुवनंतपुरम , दिसंबर 10 -- तिरुवनंतपुरम सत्र अदालत ने कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटथिल को दूसरे यौन उत्पीड़न मामले में बुधवार को अग्रिम ज़मानत दे दी।
ताज़ा मामला बेंगलुरु की एक 23 साल की महिला ने दर्ज कराया है, जिसने आरोप लगाया है कि ममकूटथिल उसे केरल के एक होम-स्टे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया।
एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी ने इस घटना को रिकॉर्ड किया और वीडियो का इस्तेमाल करके उसे धमकी दी। शिकायत शुरू में कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई को ईमेल की गयी थी, जिसके बाद इसे पुलिस को भेजा गया। इसके बाद मामला दर्ज कर इसे क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच फिलहाल मामले की जांच कर रही है।
ममकूटथिल ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में तर्क दिया कि कथित घटना के लगभग दो साल बाद शिकायत दर्ज की गयी थी, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है।
याचिका में यह भी कहा गया कि आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। न्यायालय ने दलीलें सुनने के बाद कड़ी शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी। विधायक को हर सोमवार को जांच अधिकारियों के सामने पेश होने का निर्देश दिया और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करने की चेतावनी दी।
यह आदेश ऐसे समय आया है जब ममकूटथिल यौन उत्पीड़न और जबरन गर्भपात के आरोपों से जुड़े एक और मामले में फंसे हुए हैं। उस मामले में उनकी जमानत याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी, हालांकि केरल उच्च न्यायालय ने उन्हें 15 दिसंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी है।
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