अलवर , अक्टूबर 04 -- राजस्थान में अलवर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) अधिनियम मामलों के न्यायालय ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को शनिवार को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी।

विशिष्ट न्यायाधीश हिमांकनी गौड़ ने पीड़िता के गांव के युवक को पीड़िता से दुष्कर्म करने का दोषी करार देतेहुये उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में चार अप्रैल 2024 को जब पीड़िता कुंये पर अकेले कपड़े धो रही थी, उसी दौरान उसके गांव का युवक आया और उससे दुष्कर्म किया।

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