बारां , नवम्बर 01 -- राजस्थान में बारां के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को शनिवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।

पीठासीन अधिकारी हनुमान प्रसाद ने अभियुक्त लल्लूमोहन उर्फ राज को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार फरवरी 2021 में नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में अभियुक्त लल्लू मोहन किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।

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