पटना , नवंबर 20 -- बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने बहुचर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में आज विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत में एक याचिका दाखिल कर श्री सिंह के अधिवक्ता सुनील कुमार ने अपने मुवक्किल को इस मामले में निर्दोष बताते हुए नियमित जमानत पर मुक्त किए जाने की मांग की थी । दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने श्री सिंह को नियमित जमानत पर मुक्त करने से इनकार कर दिया ।

गौरतलब है कि पटना जिले के घोसवारी थाना क्षेत्र स्थित बसावनचक गांव में 30 अक्टूबर 2025 को एक राजनीतिक पार्टी के नेता दुलारचंद यादव की उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे थे। इस संबंध में मृतक के पौत्र नीरज कुमार ने गोसवारी थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसकी संख्या 110/2025 है। प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) तथा 3(5) एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज की गई थी । पुलिस ने इस मामले में अनन्त सिंह समेत तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था।

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