दुर्ग , अप्रैल 08 -- छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में दिव्यांग (मूक-बधिर) युवती से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अवध किशोर की अदालत ने आरोपी तामेश्वर यादव को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के फैसले के बारे में बुधवार को वकीलों ने जानकारी दी। अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 के तहत पांच वर्ष तथा धारा 75(2) के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास कर सजा सुनायी है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसकी अदायगी नहीं करने पर अतिरिक्त 15 दिन की सजा का प्रावधान रखा गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना पिछले साल आठ अप्रैल की सुबह लगभग 10 बजे की है, जब 19 वर्षीय पीड़िता घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी, जो पीड़िता के पिता का परिचित बताया गया है, घर में घुस आया और युवती के साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर पीड़िता ने साहस दिखाते हुए आरोपी को काटा और लात मारकर वहां से निकलकर पड़ोसी के घर पहुंची।

मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता की गवाही सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में सामने आई, जिसे सांकेतिक भाषा के माध्यम से न्यायालय में दर्ज किया गया। अदालत ने इसे सुसंगत, स्वाभाविक और विश्वसनीय माना। पीड़िता के बयान की पुष्टि उसके माता-पिता एवं पड़ोसी गवाहों ने भी की।

जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता के क्षतिग्रस्त कपड़े जब्त किए और मेडिकल परीक्षण कराया। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में बाहरी चोट के स्पष्ट संकेत नहीं मिले, फिर भी न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़िता की सुसंगत गवाही पर्याप्त होती है।

बचाव पक्ष द्वारा लगाए गए झूठे फंसाने और साक्ष्यों में विरोधाभास के तर्कों को अदालत ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि आरोपी को यह जानकारी थी कि युवती घर में अकेली रहती है और उसने इस विश्वास का दुरुपयोग किया।

अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि दिव्यांग महिलाएं समाज का अत्यंत संवेदनशील वर्ग हैं और उनके साथ होने वाले अपराधों में कठोर दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। साथ ही, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को उपयुक्त मुआवजा प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने पैरवी की।

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