दुमका , दिसम्बर 03 -- झारखंड में दुमका की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में दोषसिद्ध एक आरोपी को पांच साल की कैद और पचीस हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी है।

दुमका के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एन.एन.मिश्रा की अदालत में बुधवार को दुमका नगर थाना कांड संख्या- 31/2021 (पोक्सो केश संख्या-15/2021) में सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से लोक अभियोजक चम्पा कुमारी ने बहस में हिस्सा लिया और मामले की सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किये तथा प्रतिपरीक्षण कराया।

दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दोषसिद्ध आरोपी अरविन्द मरांडी को पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत पांच साल की कैद और 15 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। इसके साथ ही न्यायालय ने पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत तीन साल की कैद और दस हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। सभी सजा साथ चलेगी।

लोक अभियोजक चम्पा कुमारी से मिली जानकारी के मुताबिक आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की नाबालिग बच्ची की शिकायत पर यौन उत्पीड़न करने को लेकर दुमका नगर थाना में 29 जनवरी 2021 को भादवि की धारा 354,354(ए),506 और पोक्सो एक्ट की धारा 8 व 12 के तहत दोषसिद्ध आरोपी अरविन्द मरांडी के विरूद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित