चेन्नई , दिसंबर 09 -- मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मंगलवार को तमिलनाडु के मुख्य सचिव एन मुरुगनंदन एवं अन्य अधिकारियों को दीपम जलाने के विवाद के मामले में 19 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने मदुरै में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों पर दीपम विवाद पर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

सरकारी वकील की ओर से अपील का निपटारा होने तक सुनवाई टालने की मांग पर पीठ ने कहा कि वह अगली सुनवाई तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं।

पीठ ने यह भी कहा कि यह मामला सिर्फ़ दीया जलाने का नहीं है, बल्कि इसमें संपत्ति के अधिकार का मामला भी शामिल है।

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