नयी दिल्ली , जनवरी 05 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता एवं पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया।

श्री यादव ने याचिका में भारतीय रेलवे की कैटरिंग शाखा से जुड़े एक पुराने भ्रष्टाचार मामले में अपने खिलाफ लगाए गये आरोपों को चुनौती दी है। न्यायालय ने हालांकि फिलहाल सुनवाई रोकने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जांच एजेंसी को सुने बिना कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती और मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को तय की।

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