नयी दिल्ली , नवंबर 09 -- दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने संजय नगर स्थित एक विवादित खुले हरित क्षेत्र में किसी भी अनधिकृत निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए निरोधक आदेश जारी किया है।

आदालत ने एनकेएस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का संचालन करने वाली ब्रैम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

हेल्थ केयर की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विष्णु जोशी ने तर्क दिया कि प्रतिवादी अस्पताल के गेट नंबर 4 के पास, एमसीडी पार्क के सामने स्थित सरकारी, सार्वजनिक और कृषि भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर रहे थे। उन्होंने अदालत को बताया कि जैनेंद्र कुमार एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पुत्र हैं जो अवैध निर्माण कार्य कर रहे हैं।

अदालत ने वादी के इस तर्क पर गौर किया कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा 13 अक्टूबर, 2025 को स्थानीय पुलिस को "कार्य रोक नोटिस" जारी किए जाने के बावजूद, अनधिकृत निर्माण गतिविधियाँ जारी रहीं। अस्पताल द्वारा प्रस्तुत तस्वीरों को चल रहे कार्य के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया गया।

अदालत ने अपने फैसले में प्रतिवादियों को अगली सुनवाई (एनडीओएच) तक निर्माण कार्य पर रोक लगाने के आदेश दिए। इसके साथ ही एमसीडी को संपत्ति का निरीक्षण करने और 17 नवंबर तक माप और तस्वीरों सहित एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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