नयी दिल्ली , अक्टूबर 18 -- दिल्ली पुलिस ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में नीरी-प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री केवल 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 2025 तक ही अनुमत होगी।

दिल्ली पुलिस विधि विभाग की ओर से आदेश में विशेष पुलिस गश्ती दल के गठन का आदेश दिया गया है। ये दल निर्धारित बिक्री स्थलों पर तैनात रहेंगे और इनका मुख्य कार्य यह सत्यापित करना होगा कि बेचा गया प्रत्येक पटाखा वैध क्यूआर कोड वाला प्रमाणित हरित उत्पाद है।

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी परिपत्र में गश्ती दलों को नीरी की वेबसाइट पर सूचीबद्ध अनुमोदित उत्पादों से परिचित होने का निर्देश दिया गया है। उन्हें यादृच्छिक जाँच करने, विश्लेषण के लिए नमूने लेने और अस्वीकृत या उचित क्यूआर कोड रहित पटाखों को तुरंत जब्त करने का अधिकार दिया गया है। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

इन अनुमत हरित पटाखों का उपयोग दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक, विशिष्ट समय-सीमा तक ही सीमित है। पुलिस को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि बाहर से कोई भी पटाखा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रवेश न करे। आदेश में बेरियम युक्त लारिस पटाखों और ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

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