नयी दिल्ली , नवंबर 11 -- दिल्ली पुलिस ने लाल किला के पास कल हुये कार विस्फोट को अपनी प्राथमिकी में "बम विस्फोट" बताया है।
प्राथमिकी के अनुसार, "एक जबर्दस्त विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण वहां दिल्ली पुलिस की चौकी की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि कुछ कारों में आग लग गयी थी जबकि घायल सड़क पर पड़े हुए थे। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। यह वास्तव में एक बम विस्फोट प्रतीत होता है।"यह प्राथमिकी उत्तरी जिले के कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज की गयी है। प्राथमिकी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धाराओं, जिनमें धारा 16 (आतंकवादी कृत्यों के लिए दंड) और धारा 18 (षड्यंत्र के लिए दंड) के तहत दर्ज की गयी है।
इसमें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत , विशेष रूप से धारा 3 के तहत जीवन को खतरे में डालने वाले विस्फोट और धारा 4 के तहत विस्फोट के प्रयास के लिए भी आरोप लगाए गए हैं।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) हत्या 109(1) हत्या के प्रयास और 161(2) वरिष्ठ अधिकारी पर हमले करने को उकसाने के लिए लगायी गयी है।
प्राथमिकी में शिकायतकर्ता लाल किला चौकी प्रभारी विनोद नैन हैं। बम विस्फोट सोमवार शाम 6:52 बजे हुआ। यह चलती गाड़ी में हुआ एक जोरदार विस्फोट था, जिसमें दस लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हुए थे।
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