फिरोजाबाद , फरवरी 8 -- फिरोजाबाद जिले की विशेष डकैती अदालत ने 15 वर्ष पुराने दरोगा राजवीर सिंह हत्याकांड एवं रिवाल्वर-बाइक लूट प्रकरण में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।

अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष डकैती) सर्वेश कुमार पांडेय ने शनिवार को सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार घटना 2 अगस्त 2010 को थाना नगला खंगर क्षेत्र में हुई थी। थाना रसूलपुर में तैनात दरोगा राजवीर सिंह (48) ड्यूटी के बाद बाइक से घर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने घेरकर उन पर हमला किया, सरकारी रिवाल्वर व बाइक लूट ली और गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में दरोगा के पुत्र आशीष सिंह ने हत्या व लूट का मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस व एसओजी टीम ने जांच के दौरान तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर लूटी गई सरकारी रिवाल्वर, कारतूस एवं अन्य सामान बरामद किया था। साक्ष्य संकलन के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले में पुलिस टीम और अभियोजक अधिवक्ता नरेंद्र राठौर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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