दरभंगा , फरवरी 24 -- बिहार में दरभंगा के मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) के विशेष न्यायाधीश ने नशे के एक कारोबारी को 10 साल सश्रम कारावास एवं 50 हजार रूपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने एनडीपीएस केश नंबर 12/22 में नशे के कारोबारी नगर थाना क्षेत्र के शिवाजीनगर निवासी झून्ना मंडल को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 बी में दोषी घोषित करते हुए दस साल सश्रम कारावास और 50 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नही चुकाने पर सजायाफ्ता को तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक चमकलाल पंडित ने बताया कि नगर थाना की पुलिस ने अभियुक्त झुन्ना मंडल को 19 बोतल कोडीन सिरप और 720 नशे की टेबलेट के साथ गिरफ्तार किया था। जिसकी प्राथमिकी नगर थाना में कांड सं.169/22 दर्ज की गई थी। न्यायालय ने मंगलवार को इस वाद की सुनवाई खत्म करते हुए यह सजा सुनाई है।

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