दरभंगा , जनवरी 05 -- बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को बीस वर्षों का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक युवक को बीस वर्षों का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पारिजात ने बताया कि जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गंगवारा निवासी मोहम्मद प्यारे उर्फ मोहम्मद परबेज प्यारे को बीस वर्षों का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सूनाई गयी है।
श्री पारिजात ने बताया कि न्यायालय ने सोमवार को विश्वविद्यालय थाना कांड संख्या 217/23 से बने पॉस्को जी आर नं० 98/23 की सूनवाई पूरी कर अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 पठित धारा 5 (एम) में बीस वर्षों का कठोर कारावास, भारतीय दण्ड विधान की धारा 377 में दस वर्षों का कारावास और 504 में दो वर्षों का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने तीनों धाराओं में क्रमशः 10 हजार,10 हजार और 5 हजार रुपये समेत कूल 25 हजार रूपया अर्थदंड की सजा दी है। जुर्मी द्वारा अर्थदंड नही जमा करने पर उसे तीनों धाराओं में छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियुक्त की सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
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